द फॉलोअप डेस्त
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक महिला और उसके साथी को पति को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया। निचली अदालत ने पहले दोनों को दोषी ठहराया था। लेकिन जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर ने कहा कि महिला के अवैध संबंध की वजह से पति का आत्महत्या करना आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का इरादा यह नहीं था कि मृतक सुसाइड करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक संवेदनशील था और उसकी पत्नी के अवैध संबंध से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली होगी। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत यह साबित नहीं करेंगे कि आरोपियों ने अपने कृत्यों से मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था।